अम्बाला छावनी के नायब तहसीलदार बोध राज की मुश्किलें बढ़ी, सैशन अदालत ने अग्रिम जमानत की रद्द

नायब तहसीलदार बोध राज की मुश्किलें बढ़ी,अदालत ने अग्रिम जमानत की रद्द

अम्बाला (ज्योतिकण न्यूज): अम्बाला छावनी के नायब तहसीलदार बोध राज जिस पर इंतकाल करने के नाम पर 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगा था। गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस को कांग्रेसी नेता ओंकार नाथी की शिकायत पर तुरंत नायब तहसीलदार के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए। केस दर्ज करने के तुरंत बाद नायब तहसीलदार फरार हो गए और भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे नायब तहसीलदार बोध राज ने अम्बाला के अतिरिक्त सैशन जज सुदीप सिंह की अदालत में अग्रिम याचिका दायर अपने वकील गोपाल के माध्यम से दायर की थी। सरकार की तरफ से राजेश ढुल ने पैरवी की। और पुलिस की पुख्ता दलीलों के बाद नायब तहसीलदार बोध राज की जमानत रद्द कर दी गई। इस बारे ज्योतिकण ने बोध राज से बात करने का प्रयास किया उनका मोबाईल नम्बर बंद था जबकि व्हाट्सैप कॉल पर नायब तहसीदार आनलाईन थे। उनका पक्ष जानना चाहा लेकिन उन्होंने खबर लिखे जाने तक कोई जवाब नहीं दिया। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे नायब तहसीलदार का हौंसला देखो जो गृह मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में इंतकाल करने की मोटी रकमें मांग रहा है। शिकायतकर्त्ता ओंकार नाथी नायब तहसीलदार को एक लाख रुपए नकद बैंक से निकालकर दे भी चुके हैं। डीएसपी रामकुमार ने कहा कि आरोपी नायब तहसीलदार बोध राज की जमानत अतिरिक्त सैशन जज सुंदीप सिंह ने पुलिस की पुख्ता दलीलों के बाद रद्द कर दी और पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रही है, आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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