सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु सरकार से पूछा कि क्या वे राज्य के एडीजीपी एचएम जयराम के खिलाफ कथित अपहरण मामले की जांच विशेष शाखा या सीआईडी को सौंपने पर विचार कर रहे हैं या नहीं। जस्टिस उज्जल भुइंया और जस्टिस मनमोहन की पीठ को तमिलनाडु सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने बताया कि अतिरिक्त निदेशक पुलिस (ADGP) जयराम का निलंबन 16 जून को दिए गए उच्च न्यायालय के आदेश के चलते नहीं हुआ है, बल्कि पूर्व में उन पर लगे आरोपों के चलते हुआ है।
इस पर पीठ ने दवे से पूछा कि क्या राज्य सरकार एडीजीपी के खिलाफ जांच को सीआईडी या विशेष जांच शाखा को तो नहीं सौंप रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जानकारी देने को कहा है। एडीजीपी पर एक युवक के अपहरण का आरोप है, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था।