निजी स्कूलों में दाखिले के लिए 23 जून तक भरे जाएंगे आवेदन

अंबाला सिटी। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) नियम के दाखिले के लिए अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ रहा है। पहले अभिभावकों ने दाखिले के लिए आवेदन किए थे। इसके बाद फिर विभाग की ओर से आवेदन मांगे गए। अभिभावकों की ओर से 23 जून पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसके बाद परिणाम जारी होगा। 1 जुलाई से स्कूल खुलने के बाद अभ्यर्थियों को निजी स्कूलों में दाखिला मिलेगा। पहले जिले में कुल 1 हजार 865 अभ्यर्थियों ने दाखिले के लिए आवेदन किए थे। निजी स्कूलों में नर्सरी विंग व पहली कक्षा तक दाखिला होना है।

अब ऐसे चलेगी दाखिला प्रक्रिया

– 23 जून तक पोर्टल पर दोबारा आवेदन करना होगा।

– 25 जून को समिति की से अभ्यर्थी को परिणाम जारी कर स्कूल अलॉट किया जाएगा।

– 1 से 7 जुलाई तक निजी स्कूलों में दाखिले किए जाएंगे।

– 14 से 18 जुलाई तक सीट खाली होने पर वेटिंग सूची में आए अभ्यर्थियों के दाखिले होंगे।

दाखिले के लिए यह दस्तावेज होंगे जरूरी

– बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र

– आय प्रमाण पत्र (ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए)

– जाति प्रमाण पत्र (वंचित वर्ग के लिए)

– निवास प्रमाण पत्र (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, या बिजली, पानी का बिल)

– माता-पिता का पहचान पत्र

– हाल ही के पासपोर्ट साइज फोटो।

आवेदन करते समय बच्चे की उम्र सही भरनी जरूरी

नर्सरी में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र बीती 31 मार्च 3 साल पूरी होनी चाहिए। इसी तरह एलकेजी में बच्चे की उम्र 4 साल, यूकेजी में बच्चे की उम्र 5 साल और कक्षा पहली में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र 6 साल पूरी होनी चाहिए।

स्कूल का चयन ऐसे करें

आवेदनकर्ता को अपने निवास स्थान से 0-1 किलोमीटर और 1-3 किलोमीटर की परिधि में स्थित निजी स्कूलों में से ही चयन करना चाहिए। यदि आवेदनकर्ता का निवास चयनित स्कूल के 0-1 किलोमीटर या 1-3 किलोमीटर की परिधि में नहीं आता है, तो सत्यापन के दौरान विद्यालय प्राधिकरण की ओर से आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।

आरटीई के तहत आवेदन प्रक्रिया चल रही है। अभिभावकों को 23 जून तक पोर्टल पर दोबारा आवेदन करना है। 25 जून को परिणाम जारी होने के बाद जुलाई माह में स्कूल खुलते ही बच्चों को स्कूल अलॉट किए जाएंगे।

सुधीर कालड़ा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, अंबाला।