विधायक असीम गोयल द्वारा थानों चौकियों से मंथली लेने की फर्जी खबर छापने पर सिटी मीडिया के संपादक नरेंद्र भाटिया बुरे फंसे
विधायक असीम गोयल ने सिटी मीडिया के संपादक के खिलाफ एडवोकेट संदीप सचदेवा के माध्यम से दायर किया भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 500, 501, 502, 503, 504 के तहत सीजेएम कोर्ट में क्रिमिनल केस
वीरेश शांडिल्य
अम्बाला (ज्योतिकण न्यूज) : अम्बाला शहर से प्रकाशित सिटी मीडिया के संपादक जिनको ना तो शब्दों की गरिमा का पता नहीं है जिस कारण नरेंद्र भाटिया कानूनी शिकंजे में फंस गए हैं। सिटी मीडिया के संपादक नरेंद्र भाटिया ने अम्बाला शहर के दूसरी बार विधायक बने असीम गोयल पर भ्रष्टाचार व पुलिस से मंथली लेने के गंभीर आरोप लगाकर खबर छापी थी जिसके बाद असीम गोयल ने नरेंद्र सिंह भाटिया के खिलाफ अपने एडवोकेट संदीप सचदेवा के माध्यम से अम्बाला की सीजेएम अदालत में भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 500, 501, 502, 503, 504 के तहत क्रिमिनल केस दायर किया है।
नरेंद्र भाटिया किसी के खिलाफ कुछ भी अशोभनीय अभद्र व किसी को भी समाज में नीचा दिखाने के लिए कुछ भी लिख देते हैं लेकिन विधायक को नरेंद्र भाटिया द्वारा सिटी मीडिया में लिखी फर्जी खबर बर्दाश्त नहीं हुई और असीम गोयल ने नरेंद्र भाटिया पर कानूनी शिकंजा कसते हुए उसके खिलाफ सीजेएम कोर्ट में क्रिमिनल केस दायर किया। आने वाले समय में असीम गोयल के खिलाफ पुलिस से मंथली लेने की फर्जी खबर छापने पर नरेंद्र भाटिया बुरे फंस सकते हैं। नरेंद्र भाटिया ने अपनी लिखी खबर में असीम गोयल पर और भी कई गंंभीर आरोप लगाए। असीम गोयल के वकील संदीप सचदेवा ने बताया कि मामले की सुनवाई नवम्बर 2020 में होगी। आखिर नरेंद्र भाटिया ने आज तक उन पुलिस अधिकारियों का नाम क्यों नहीं छापा जिनसे असीम गोयल मंथली लेते थे सिर्फ किसी की छवि खराब करने के लिए ना तो देश के चौथे स्तम्भ को अधिकार है ना ही देश की प्रैस काऊंसिल आॅफ इंडिया इसकी इजाजत देती है। सिटी मीडिया पढ़ने वाले पाठक नरेंद्र भाटिया को पूछे कि यदि भाटिया की खबर सच्ची है तो उन पुलिस अधिकारियों की सिटी मीडिया कब खबर छापेगा जिनसे विधायक मंथली लेते हैं।