पुलिस द्वारा छठा केस दर्ज होने के बाद किसान नेता चढूनी बोले-जल्द मुझे गिरफ्तार करो !
अम्बाला (ज्योतिकण डेस्क) भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी पर कृषि कानून के विरोध में अब तक छह मुकदमें दर्ज कर लिए हैं। उन पर 10 सितंबर को पिपली में हुई कृषि कानून के विरोध में किसान रैली के दिन पांच मुकदमे दर्ज किए गए थे। जिसमें शाहाबाद थाना पुलिस में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था।अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने का मामला दर्ज किया है। हालांकि अब तक किसी भी मामले में उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। भाकियू प्रदेशाध्यक्ष को मुकदमें दर्ज होने पर आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया था। उनकी पत्नी बलङ्क्षवद्र कौर को टिकट दिया था।
धाराओं में दो से तीन साल की सजा का प्रावधान
पुलिस ने गुरनाम सिंह चढूनी के खिलाफ आइपीसी की धारा 153ए,504 505(2), 120बी में शाहाबाद थाना पुलिस में मुकदमा दर्ज किया है। एडवोकेट एचएल जांगड़ा ने बताया कि आइपीसी की धारा 153ए में कोई अवैध बात करने से किसी व्यक्ति को परिद्वेष से हानि पहुंचाना होता है। इसमें छह माह की कैद व दो हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। आइपीसी की धारा 504 में लोक शक्ति भंग करना आता है। इसमें दो सात की व जुर्माने का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 505(2) में विभिन्न वर्गों में शत्रुता पैदा करना आता है। इसमें तीन वर्ष तक कैद व जुर्माना आता है। 120बी में षडय़ंत्र रचना आता है। इसमें मुख्य आरोपित पर आरोप तय होने पर 120-बी में गिरफ्तार आरोपित को भी बराबर सजा दी जा सकती है।