पंचायत चुनाव का शेड्यूल जारी:23 मई से 13 जून तक फोटोयुक्त वोटर लिस्ट बनेंगी; 15 को प्रकाशन, 21 जून तक आपत्तियां-दावे
(अम्बाला ज्योतिकण ) पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट से पंचायत और नगर निकाय चुनाव करवाने की हरी झंडी मिलने के बाद हरियाणा सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में पंचायत चुनाव करवाने के लिए आगे बढ़ते हुए राज्य चुनाव आयोग ने सभी पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में वोटर लिस्ट बांटने के निर्देश दिए हैं।
हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के प्रासंगिक भाग को वार्डों में बदलकर नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर (NIC) की मदद से सभी पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार की जाएगी।
23 मई से 13 जून तक ड्राफ्ट सूची
ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के मतदाताओं की वार्ड वार एवं बूथ वार ड्राफ्ट सूची 23 मई से 13 जून 2022 तक तैयार की जाएगी। आपत्तियां एवं दावे आमंत्रित करने के लिए इन सूचियों को 15 जून, 2022 को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां एवं दावे 21 जून, 2022 को शाम 4 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे, लेकिन 19 जून को अवकाश होने के कारण इस दिन आपत्तियां एवं दावे नहीं लिए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इन दावों एवं आपत्तियों का निपटान 28 जून 2022 को किया जाएगा।
पहली जुलाई तक हो सकेगी अपील
जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध उपायुक्त-सह-जिला जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पहली जुलाई 2022 तक अपील दायर कर सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन अपीलों का निपटान 6 जुलाई 2022 तक किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 22 जुलाई 2022 को किया जाएगा।
सूची में दर्ज करवाना होगा नाम
यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की मतदाता सूची में आपना नाम शामिल करवाना चाहता है तो उन्हें पहले अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाना होगा, अन्यथा उनका नाम शामिल नहीं किया जाएगा। भारत के चुनाव आयोग द्वारा तैयार एवं जारी की गई राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों की दो प्रतियां संबंधित तहसीलदार या नायब तहसीलदार (चुनाव) से निशुल्क प्राप्त की जा सकती हैं।